मिर्जापुर : शासन व जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार के निर्देश के क्रम में उर्वरक के थोक गोदामों का सत्यापन किया गया। सत्यापन के दौरान थोक व्यवसायी मे0 राजाराम राम प्रकाश के गोदाम में एनपीके 605 मैट्रिक टन, डीएपी 89.9 मैट्रिक टन पाया गया जबकि आईएफएमएस पोर्टल पर मे0 राजाराम राम प्रकाश के गोदाम में यूरिया 28.71 मैट्रिक टन, डीएपी 89.9 मैट्रिक टन तथा एनपीके 605.8 मैट्रिक टन प्रदर्शित हो रहा है। इनके गोदाम में यूरिया 28.71 मैट्रिक टन नही पाया गया जो कि कालाबाजारी को प्रदर्शित करता है। जिसके क्रम में मे0 राजाराम राम प्रकाश का थोक उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र निरस्तीकरण की संस्तुति की गयी तथा इनके उर्वरक गोदाम से उर्वरक के 4 संदिग्ध नमूने भी ग्रहित किया गया। मे0 अजय कुमार एण्ड कम्पनी, मिर्जापुर के गोदाम का निरीक्षण किया गया जिसमे स्टाक से मिलान करने पर रिकार्ड सही पाया गया साथ ही उर्वरक के 2 नमूने भी संग्रहित किये गये। मे0 मारूति केमिकल्स कम्पनी के गोदाम का निरीक्षण किया गया मौके पर गोदाम में एनपीके 15.5 मैट्रिक टन तथा डीएपी 23.5 मैट्रिक टन पाया गया व उर्वरक के 2 नमूने संग्रहित किये गये ।समस्त थोक उर्वरक व्यवसायी को निर्देशित किया जाता है कि उर्वरक की जो भी मात्रा उर्वरक कम्पनी से प्राप्त हो रही है तथा रैक प्वाइंट से या बफर गोदाम से जो उर्वरक रिटेलर व्यवसायी को वितरित किया जाता है वितरण से पूर्व जिला कृषि अधिकारी एवं उप कृषि निदेशक,मिर्जापुर को अवगत भी कराया जाए। जिससे रिटेलर पॉइंट पर क़ृषि विभाग के कार्मिकों की ड्यूटी लगाकर निर्धारित दर पर किसानों क़ो उर्वरक वितरित कराया जा सके। अनुदानित उर्वरक पर किसी भी प्रोडक्ट की टैगिंग कदापि न किया जाए साथ ही उर्वरक निर्धारित दर पर ही रिटेलर व्यवसायी को उपलब्ध कराया जाए।
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