मिर्जापुर जिले में दो साल पहले महिला जेई के घर में घुसकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी ठेकेदार के खिलाफ मिर्जापुर कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है.आधी रात घर में घुसकर आरोपी ठेकेदार ने महिला जेई के साथ पति के नही रहने पर जबर्दस्ती दुष्कर्म किया था.पीड़िता के तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केश दर्ज कर न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था.जिसको लेकर जनपद न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्रा ने 10 साल की सजा सुनाई है.
मिर्जापुर के जनपद न्यायालय एवं सत्र न्यायाधीश ने महिला जेई के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में ठेकेदार को 10 साल की सजा सुनाई है.जनपद न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्रा ने फैसला सुनाया है.बताया जा रहा है पूरा मामला 23 अगस्त 2022 का है.कटरा थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में रहने वाली महिला जेई ने आरोप लगाया था जब अपने घर पर अकेली थी तब रात में ठेकेदार सुहैल खान पहुंच कर काम के बहाने दरवाजा खुलवा कर अंदर गया दरवाजा बंद कर जबरदस्ती दुष्कर्म किया. पीड़ित महिला जेई के तहरीर पर पुलिस ने आरोपी ठेकेदार के खिलाफ 24 अगस्त 2022 को मुकदमा किया था.जनपद न्यायालय एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्रा ने पीड़ित महिला के बयान गवाहों के आधार पर आरोपी ठेकेदार सुहैल खान को दोषी मानते हुए 23 अप्रैल 2025 को 10 साल की सजा 15000 रुपए का जुर्माना लगाया है जुर्माना नहीं भरने पर दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
जिला शासकीय अधिवक्ता आलोक राय ने बताया कि पीड़ित महिला ने आरोप लगाया था ठेकेदार सुहैल खान घर में घुसकर जबरदस्ती दुष्कर्म किया है. जिसको लेकर महिला के तहरीर पर पुलिस ने आरोपी ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था. इसी को लेकर जनपद न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्रा ने आरोपी को 10 साल की सजा के साथ ही 15000 रुपये का जुर्माना लगाया है नहीं जमा करने पर दो साल का अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
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