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मिर्जापुर: विवाहिता की शिकायत पर मायके और ससुराल पक्ष पर मुकदमा दर्ज, नाबालिग रहते कराई गई थी शादी और करते थे दोनों पक्ष वाले प्रताड़ित

मिर्जापुर: विवाहिता की शिकायत पर मायके और ससुराल पक्ष पर मुकदमा दर्ज, नाबालिग रहते कराई गई थी शादी और करते थे दोनों पक्ष वाले प्रताड़ित

  •   जेपी पटेल
  •  2026-08-26 19:55:28
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मिर्जापुर जनपद में एक विवाहिता ने अपने ही माता-पिता भाई के साथ ही सास ससुर और पति पर मुकदमा दर्ज कराया है. विवाहिता का आरोप है कि नाबालिग रहते हुए माता-पिता और भाई ने शादी कराया और विक्षिप्त पति शादी के बाद जो सुख देना चाहिए वह नहीं दिया जब इसका विरोध किया जाता है तो दोनों पक्ष वाले मारते-पीटते हैं इसकी शिकायत पुलिस से की गई तो किसी ने नही सुना तो कोर्ट का सहारा लेना पड़ा इसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ है. मिर्जापुर जनपद में नाबालिग बेटी की शादी कराना एक परिवार को भारी पड़ गया. नाबालिग रहते जबरन शादी हो जाने के बाद पति से सुख न मिलने के कारण शिकायत करने पर मायके और ससुराल वाले प्रताड़ित करने और कमरे में बंद कर मारपीट करने का विवाहिता ने आरोप लगाया है. पुलिस से शिकायत करने के बाद कोई कार्रवाई न होने पर विवाहिता ने कोर्ट का सहारा लिया कोर्ट आदेश पर मड़िहान थाने में पुलिस ने विवाहिता के माता-पिता भाई और सास ससुर और पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. दरअसल मड़िहान थाना क्षेत्र के हड़ौरा कोटवा की रहने वाली अंशिका की शादी देवरी कला मड़िहान के रहने वाले दीपक के साथ 16 जून 2023 को हुई थी. अंशिका का आरोप है कि बिना मेरे सहमति की मेरी शादी कराई गई थी.मेरे जन्म तिथि 16 जुलाई 2005 है इसके अनुसार 17 वर्ष 10 महीना 26 दिन होता है. शादी के बाद से ही भाई और माता-पिता के साथ ही सास ससुर और पति प्रताड़ित करते थे और कमरे में बंद कर जब विरोध करते थे तो मारते पीटते भी थे मेरी सभी इच्छाओ की गला घोट दिया जाता था. पति मानसिक रूप से विक्षिप्त है आज तक शारीरिक संबंध नहीं स्थापित हुआ जो सुख सुविधा मिलना चाहिए वह देने में सक्षम नहीं है. यह बात जब सास ससुर को बताया तो मुझे कमरे में बंद करके मारा पीटा और धमकी दिया कि तुम्हारे पिता ने पैसा लेकर शादी की है तुमको यही रहना होगा. किसी तरह 23 मार्च 2026 को जब कमरे में बंद कर मारा पीटा गया तो किसी तरह निकल कर इलाज कराया पुलिस अधीक्षक को सूचना दी कि मुझे जान से मारने की साजिस की जा रही है तो कोई कार्रवाई पुलिस नहीं कि इसके पहले मड़िहान थाने में शिकायत की गई थी वहां भी कोई कार्रवाई नहीं की गई. 24 फरवरी 2026 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा पुलिस अधीक्षक को सूचना दिया थाने में मुकदमा दर्ज कराने के लिए फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई. न्यायालय सिविल जज जु.डि. एफटीसी के निर्देश पर मड़िहान थाने में 18.08.2026 को विवाहिता के पति दीपक, भाई कृष्ण मुरारी पाल,पिता रामेश्वर प्रसाद ,माता फुलवंती देवी,ससुर बालेश्वर पाल,सास कलावती देवी के खिलाफ दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 धारा 3,दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 धारा 4,भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस) 2023 धारा 351(3),भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस) 2023 धारा 85,बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 धारा 9,बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 धारा 10 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया है. मड़िहान थाना प्रभारी रविंद्र भूषण मौर्य ने बताया कि विवाहिता को प्रताड़ित करने और नाबालिग रहते शादी होने के मामले में विवाहिता के माता-पिता भाई और सास ससुर के साथ पति पर मुकदमा दर्ज किया गया है . पूरे मामले की जांच की जा रही है.

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